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मुख्यमंत्री सहायता कोष में दें दान आयकर में मिलेगी छूट, कलेक्टर ने की अपील

अजमेर। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे अपना दान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दें। इस कोष से विभिन्न प्रकार की आपदाओं, दुर्घटनाओं, सैन्य व अन्य अभियानों एवं रोगो से प्रभावितों तथा अन्य विशिष्ट कार्यो हेतु सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
   
जिला कलेक्टर शर्मा ने बताया कि आमजन इस कोष में मुक्तहस्त से दान दें। आमजन द्वारा दान दी गई राशि से जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा होगी। दान देने वालों को आयकर में आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80-जी के तहत दान में दी गई राशि पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
   
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रयोजन  प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सहायता, आकस्मिक दुर्घटना के घायलों एवं मृतकों के आश्रितों की सहायता, गंभीर रोगों से पीड़ितों के उपचार हेतु सहायता, युद्ध एवं अन्य अभियान में शहीद सैनिकों के आश्रितों व घायल सैनिकों की सहायता, अन्य जन-उपयोगी एवं विशिष्ट कार्य में सहायता करना है। नियमानुसार देय एकमुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है। विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु नियम का अवलोकन  किया जा सकता है।
   
शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दानकर्ता द्वारा आर्थिक सहायता निम्न नाम व प्रकार से दी जा सकती है। दान की राशि को ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष‘‘ के नाम चैक या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जा सकता है। इसकी राशि मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में या समस्त जिला कलक्टर कार्यालय में नकद (आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक) अथवा चैक या ड्राफ्ट द्वारा डाक से या व्यक्तिशः जमा किया जा सकता है। इसके लिए जयपुर में मुख्य लेखाधिकारी  कमरा नं. 301 मुख्यमंत्री भवन, शासन सचिवालय, जयपुर तथा कमरा नंबर 2127 (पुराना नं, 22-पी) प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में भी सम्पर्क किया जा सकता है।
   
उन्होंने बताया कि दान की राशि ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष‘‘ के निम्न बैंक एकाउंट से सीधे ऑनलाइन रूप में जमा करवाई जा सकती है। इसके लिए बचत खाता संख्या 51088903513, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा, जयपुर तथा बीएसआर कोड 0028331, आईएफएस कोड एसबीआईएन 0031031 व एमआईसीआर कोड 302002103 है। दानकर्ता को दान प्राप्ति की रसीद मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री सहायता कोष अनुभाग) द्वारा अतिशीघ्र जारी की जाती है।
   
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में चैक अथवा ड्राफ्ट से राशि भिजवाने के लिए प्रपत्र भी बनाया गया है। इसमें सहायताकर्ता का नाम, नाम जिसके पक्ष में रसीद जारी की जानी है, पत्र व्यवहार का पता(जिस पर प्राप्ति रसीद भिजवाई जावेगी), दूरभाष या मोबाईल नंबर, ई-मेल, चैक या ड्राफ्ट नं., बैंक तथा शाखा का नाम तथा राशि अंकित की जाती है।

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