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आरोपित ई-मित्र धारकों पर कार्यवाही, 6 को स्थायी 4 को अस्थायी रूप से बंद के दिए आदेश 30 पर लगाया जुर्माना

अजमेर।  जिले में कई ई-मित्र संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जुर्माने से लेकर स्थायी रूप से बंद करने तक के आदेश जारी किए गए।
   
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक भगवती प्रसाद ने बताया कि जिले में ई-मित्र संचालकों पर नियमों के उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की गई है। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने विभिन्न ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच तथा औचक निरीक्षण करवाया। जांच के उपरान्त केकड़ी के शिव प्रकाश मेवाड़ा, सरवाड़ के प्रदीप बडारिया एवं किशननाथ के ई-मित्र को तीन बार जुर्माना लगाने पर भी पुनः नियमों का उल्लंघन करने, सरवाड़ के मुकेश कुमार ई-मित्र संचालक द्वारा अन्यत्र क्यिोस्क संचालन तथा अभद्र व्यवहार करने और सरवाड़ के विक्रम सिंह राव एवं ब्यावर के कुसुम ओझा के स्वयं के प्रार्थना पत्र के कारण ई मित्र स्थायी रूप से बंद किए जाते है।
   
इसी प्रकार अजमेर में कचहरी रोड के प्रशान्त फोटो स्टेट, पुलिस लाइन चौराहे के प्रफुल मारोठिया, ब्रह्मपुरी के भरत बेनवाल तथा आनासागर लिंक रोड के पंकज भाटिया के ई-मित्र शिकायत के आधार  पर निरीक्षण के समय नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए है।
   
भगवती प्रसाद ने बताया कि ई-मित्र के बैनर पोस्टर, क्यिोस्क धारक का ई-मित्र प्रमाण पत्र एवं सेवाओं की सूची नहीं लगाने पर धर्मराज जैन, नारायण परैवा, इमरान अली अंसारी, गणेश लाल, कृष्ण गोपाल चौहान, चतरमल पंवार, प्रहलाद कुमार, चेतन कुमार, विनय, आशीष कुमार लक्षकर, वसीम हसन, अब्दुल अनीस, गजेन्द्र कुमार सोनी एवं वसीम हसन पर जुर्माना आरोपित किया गया है। इसी प्रकार ई मित्र सेवाओं की सूची चस्पा नहीं करने पर घीसालाल धाकड़, हेमराज मेघवंशी, मनीष दाधीच, राजाराम धाकड़, विक्रम सिंह राव, विनोद माली, मोहन लाल धाकड़, पुष्पेन्द्र कुमार कलाल, सुरेन्द्र सिंह, शिवप्रकाश चीपा, शीतल, सूर्यप्रकाश शिखवाल, मनीष कुमार हरवानी, अमित कुमार व्यास, किशन सिंह राठौड़ एवं महेश चन्द्र टेलर पर भी जुर्माना लगाया गया है।

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