राह चलते लोगों पर रंग, कीचड़ या पानी का गुब्बारा फैंका तो खैर नहीं, होली पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध रहेंगे लागू
अजमेर।आगामी दिनों में होली के त्यौहार के मद्देनजर कानून, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आईपीसी की धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू किए गए है। यह प्रतिबंध 27 फरवरी से 4 मार्च तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सेंगवा ने जानकारी दी कि निषेधाज्ञा के तहत राह चलते लोगों एवं वाहनों पर रंग, कीचड़, धुल, रंग के पानी से भरे गुब्बारे फैंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, तलवार या लाठी लेकर नहीं चल सकेगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सेंगवा ने जानकारी दी कि निषेधाज्ञा के तहत राह चलते लोगों एवं वाहनों पर रंग, कीचड़, धुल, रंग के पानी से भरे गुब्बारे फैंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, तलवार या लाठी लेकर नहीं चल सकेगा।
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