मतदान आज, तैयारियां पूरी : विश्व मोहन शर्मा
अजमेर। अजमेर संसदीय क्षेत्र में प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक सोमवार को मतदान होगा। अजमेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 1966 मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। सोमवार को होने वाले मतदान में जिले के 18 लाख 90 हजार 883 मतदाता मतदान करेंगे। जिले के 15 हजार 180 दिव्यांग मतदाताओं को निर्बाध मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा की निर्देशन में आज 1966 मतदान दलों को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन विभाग किसी भी तरह की प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। एरिया मजिस्ट्रेट, सैक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो पर्यवेक्षक, सुरक्षा एवं पुलिस बल तथा मतदान दल पूरी तरह मुस्तैद रहकर मतदान सम्पन्न करवाएंगे।
गर्मी से बचने के लिए रही विशेष व्यवस्था
राजकीय पोलोटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दलों एवं कार्मिकों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई । मतदान दलों के कार्मिकों को उपस्थिति के साथ ही कूपन प्रदान किए गए। इनके माध्यम से कार्मिकों ने ठण्डी छाछ एवं कैरी पानी प्राप्त किया। इससे तपती गर्मी में सबको राहत मिली। मतदान सामग्री प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी श्री संजय माथुर ने बताया कि लगभग 10 हजार कूपन छाछ एवं कैरी पानी के वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में कूलर एवं पंखे लगाए गए है। सम्पूर्ण परिसर में स्थान स्थान पर पीने के ठण्डे पानी के कैम्पर उपलब्ध कराए गए।
आदर्श आचार संहिता की होगी सख्ती से पालना
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निर्देश भी जारी किए गए है।
असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों, शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। जिले में सूखा दिवस लागू है। शराब की बिक्री, अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
29 अप्रैल को पूरे जिले के प्रत्येक बूथ पर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जाएंगे। मतदान केन्द्र, उसके 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रचार को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाएं जाएंगें। मतदान केन्द्र पर बार-बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईल फोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झण्डा, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। परिधि के बाहर राजनैतिक दलों की टेबल पर सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था तथा तीन गुणा ड़ेढ़ फीट साइज का बैनर के अलावा कोई अन्य प्रचार सामग्री नहीं होगी।
मतदान केन्द्र में बैठने वाले राजनैतिक दलों के एजेण्ट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऎसे एजेण्ट बार-बार अन्दर बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतदान वाले दिन दोपहर 3 बजे के बाद जो भी एजेण्ट अन्दर है वही मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक केन्द्र में रहेगा। एजेण्ट उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
मतदान केन्द्र पर सिर्फ संबंधित केन्द्र के मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
29 अप्रैल को बल्क एस.एम.एस. और वॉयस कॉल से भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक
दस्तावेज भी मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा आपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, एमएलए, एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। मतदाता पर्ची पहचान का दस्तावेज नहीं होगी। अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी 11 फोटो युक्त पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा।
दिव्यांगों को मिलेगी मतदान की समस्त सुविधाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों को मतदान कराने के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्घ करायी जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाहन को दिव्यांग रथ के रूप में तैयार किया जाएगा एवं वाहन पर दिव्यांग रथ के बैनर लगाए जाएंगे। दिव्यांगो का शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी कॉर्डीनेटर नियुक्त किये गए है।
कहां कितने मतदान केन्द्र
किशनगढ़ 269, पुष्कर 242, अजमेर उत्तर 200, अजमेर दक्षिण 181, नसीराबाद 233, मसूदा 285, केकड़ी 272, दूदू (जिला जयपुर) 269, ब्यावर (राजसमन्द संसदीय क्षेत्र) 284
मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के कारण मतदान दिवस सोमवार 29 अप्रैल 2019 को जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा की निर्देशन में आज 1966 मतदान दलों को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन विभाग किसी भी तरह की प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। एरिया मजिस्ट्रेट, सैक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो पर्यवेक्षक, सुरक्षा एवं पुलिस बल तथा मतदान दल पूरी तरह मुस्तैद रहकर मतदान सम्पन्न करवाएंगे।
गर्मी से बचने के लिए रही विशेष व्यवस्था
राजकीय पोलोटेक्निक महाविद्यालय में मतदान दलों एवं कार्मिकों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई । मतदान दलों के कार्मिकों को उपस्थिति के साथ ही कूपन प्रदान किए गए। इनके माध्यम से कार्मिकों ने ठण्डी छाछ एवं कैरी पानी प्राप्त किया। इससे तपती गर्मी में सबको राहत मिली। मतदान सामग्री प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी श्री संजय माथुर ने बताया कि लगभग 10 हजार कूपन छाछ एवं कैरी पानी के वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में कूलर एवं पंखे लगाए गए है। सम्पूर्ण परिसर में स्थान स्थान पर पीने के ठण्डे पानी के कैम्पर उपलब्ध कराए गए।
आदर्श आचार संहिता की होगी सख्ती से पालना
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। मतदान केन्द्र के 200 मीटर का परिधि क्षेत्र प्रचार की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं कर सकेगा। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। यह निर्देश भी जारी किए गए है।
असामाजिक तत्वों, चुनाव में गड़बड़ी करने वालों, शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। जिले में सूखा दिवस लागू है। शराब की बिक्री, अवैध परिवहन, संग्रहण तथा वितरण के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
अतिसंवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग की सख्त निगरानी है। कहीं भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
29 अप्रैल को पूरे जिले के प्रत्येक बूथ पर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाए जाएंगे। मतदान केन्द्र, उसके 200 मीटर के परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रचार को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाएं जाएंगें। मतदान केन्द्र पर बार-बार दिखायी देने वाले तत्वों पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इस क्षेत्र में मोबाईल फोन या वायरलैस फोन का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में आने वाले किसी भी मकान या दुकान पर किसी भी दल का झण्डा, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकेगी। परिधि के बाहर राजनैतिक दलों की टेबल पर सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था तथा तीन गुणा ड़ेढ़ फीट साइज का बैनर के अलावा कोई अन्य प्रचार सामग्री नहीं होगी।
मतदान केन्द्र में बैठने वाले राजनैतिक दलों के एजेण्ट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ऎसे एजेण्ट बार-बार अन्दर बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतदान वाले दिन दोपहर 3 बजे के बाद जो भी एजेण्ट अन्दर है वही मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक केन्द्र में रहेगा। एजेण्ट उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
मतदान केन्द्र पर सिर्फ संबंधित केन्द्र के मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अनाधिकृत प्रवेश करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
29 अप्रैल को बल्क एस.एम.एस. और वॉयस कॉल से भी प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक
दस्तावेज भी मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा आपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, एमएलए, एमएलसी को जारी अधिकारिक पहचान पत्र दिखाने होंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है। मतदाता पर्ची पहचान का दस्तावेज नहीं होगी। अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी 11 फोटो युक्त पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा।
दिव्यांगों को मिलेगी मतदान की समस्त सुविधाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों को मतदान कराने के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्घ करायी जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाहन को दिव्यांग रथ के रूप में तैयार किया जाएगा एवं वाहन पर दिव्यांग रथ के बैनर लगाए जाएंगे। दिव्यांगो का शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी कॉर्डीनेटर नियुक्त किये गए है।
कहां कितने मतदान केन्द्र
किशनगढ़ 269, पुष्कर 242, अजमेर उत्तर 200, अजमेर दक्षिण 181, नसीराबाद 233, मसूदा 285, केकड़ी 272, दूदू (जिला जयपुर) 269, ब्यावर (राजसमन्द संसदीय क्षेत्र) 284
मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के कारण मतदान दिवस सोमवार 29 अप्रैल 2019 को जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
No comments