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पुष्कर घाटी में भार वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

अजमेर।  जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने एक अधिसूचना जारी कर नौसर घाटी से पुष्कर जाने वाले मार्ग पर यातायात दबाव अधिक होने व यात्री वाहनों की संख्या अधिक होने से जन सुविधा एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग को ‘‘भार वाहनों’’ के संचालन के लिए प्रतिबंधित किया है।

अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने मोट वाहन अधिनियम 1988 की धारा 155 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह प्रतिबंध समस्त प्रकार के आपातकालीन सेवा  वाहनों जिनमें एम्बूलेंस, फायर बिग्रेड, आपदा प्रबंधन वाहन आदि पर लागू नहीं होगा।

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