एलडीसी भर्ती 2018 नियुक्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित LDC भर्ती परीक्षा-2018 के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है जस्टिस आलोक शर्मा की खण्डपीठ ने शशिकांत शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट टी एन शर्मा और आई जे कथूरिया ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि, सरकार की ओर से इस भर्ती में एमबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया जो कि तर्कसंगत नही है। बहस के बाद हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगाने के आदेश दिये है।
गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत राज्य में 12092 पदो पर भर्ती कि जा रही है। इन पदों के लिए कुल 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 12 अगस्त 2018 से 16 सितंबर 2018 तक परीक्षा आयोजित कि गयी। परीक्षा के करीब 6 माह बाद पिछले माह 7 मार्च को इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट टी एन शर्मा और आई जे कथूरिया ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि, सरकार की ओर से इस भर्ती में एमबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान कर दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया गया जो कि तर्कसंगत नही है। बहस के बाद हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2018 के तहत नियुक्ति देने पर रोक लगाने के आदेश दिये है।
गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत राज्य में 12092 पदो पर भर्ती कि जा रही है। इन पदों के लिए कुल 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 12 अगस्त 2018 से 16 सितंबर 2018 तक परीक्षा आयोजित कि गयी। परीक्षा के करीब 6 माह बाद पिछले माह 7 मार्च को इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया था।
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