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अधिकारियों व कर्मचारियों को छुट्टी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति जरूरी

अजमेर। निर्वाचन विभाग से जारी निर्देशों की अनुपालना में जिले के सभी राजकीय कार्यालय, बोर्ड, निगम और स्वायतशासी संस्थाओं के समस्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के दो दिन से अधिक के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किए जाएंगे।
   
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयुपर द्वारा जारी निर्देशों की पालना में आगामी लोकसभा आमचुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले के सभी राजकीय कार्यालय, बोर्ड, निगम और स्वायतशासी संस्थाओं के समस्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के दो दिन तक के अवकाश एवं किसी अधिकारी कर्मचारी के राजकीय या निजी कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या संस्था प्रधान द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।  ये स्वीकृति सशर्त होगी इसके तहत विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी लोकसभा आमचुनाव में किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ड्यूटी का निवर्हन नहीं कर रहा  है। साथ ही अगर उसे निर्वाचन कार्य में लगाया जाता  है तो वे तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित हो जाएगा।
   
उन्होंने बताया कि दो दिन से अधिक के सभी प्रकार के अवकाश के लिए जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपखण्ड व ब्लॉक स्तर पर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

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