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ट्रांसफर—डिमोशन में हाई लेवल षडयंत्र और फर्ज़ीवाड़े का खुलासा!

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अजमेर। डॉ. लाल थदानी को कैडर से कम कर सीकर के चिकित्सा अधिकारी पद पर ट्रांसफर किए जाने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। डॉ थदानी की अोर से पेश की गई रिट एवं स्टे याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक डॉ थदानी को ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) पद पर कार्य करते रहने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है​ कि डॉ थदानी ने उन्हें सीकर के चिकित्सा अधिकारी पद पर ट्रांसफर किए जाने के आदेश को लेकर चिकित्सा विभाग सहित अन्य के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट एवं स्टे अर्जी पेश की थी। इसमें डॉ. थदानी ने कहा कि पूर्व में उनका नियमविरूद्ध ट्रांसफर टोंक के मंडोलाई पीएचसी में एमओ के पद पर किया गया था। इस पर थदानी द्वारा ट्रिब्यूनल में पेश की गई चुनौती के बाद उनके तबादला आदेश पर रोक लगा दी गई थी। 

विभाग ने पुनः इसी स्टे आदेश की पालना में पारित निर्णय बताते हुए 7 अगस्त 2018 को थदानी का जिला चिकित्सालय सीकर के रिक्त पद MO/Smo/Dy Controller पर कर दिया। इसको लेकर डॉ थदानी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उच्चाधिकारी पर मिलीभगत और साजिश के आरोप लगाया और निजी द्वेषता की वजह से उन्हें कैडर/डेसिग्नटेड पोस्ट से बार बार पदावनत किये जाने और एकतरफ़ा जांच एवं कार्यवाही से हैरान—परेशान, उत्पीड़ित करने के लिए उचित कार्यवाही की मांग की गई है।

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