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गोरक्षा के नाम पर मारे गए पहलू खां की पत्नी को सवा लाख रुपये की सहायता

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जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित पहलू खान हत्याकांड को लेकर राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर अशोक कुमार व्यास की अध्यक्षता में अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभागीय बैठक (राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, विधिक सहायता एवं अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी) बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में गत दिनों हुए पहलू खां प्रकरण में मृतक की पत्नी को एक लाख 25 हजार रुपये अंतरिम प्रतिकर सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये।
            
अलवर पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में प्राप्त आवेदन पत्र, विधिक सहायता के प्राप्त आवेदन पत्र तथा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में विचाराधीन कैदियों के प्रकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि अलवर जिले के बहरोड़ में मेवात इलाके के पशुपालक पहलू खान को गो तस्करी के शक में सैकड़ों की भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था।

बैठक में सदस्य एवं श्रम न्यायालय अलवर के न्यायाधीश डॉ. राजेन्द्र सिंह चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पूर्णकालिक सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार जलूथरिया, एमएसीटी न्यायालय अलवर की न्यायाधीश रूपा गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक अलवर राहुल प्रकाश, अध्यक्ष जिला अभिभाषण संघ अलवर अनिल वशिष्ठ एवं राजकीय अधिवक्ता अलवर विनोद कुमार उपस्थित थे।

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