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सीवरेज कनेक्शन नहीं लेने पर लगेगा जुर्माना, कनेक्शन चार्जेज जुड़कर आएगा पानी के बिल के साथ

अजमेर। जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक में अजमेर शहर में सीवरेजयुक्त काॅलोनियों में कनेक्शन नहीं लेने वालों पर जुर्माना वसूलने के निर्देश प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि राजस्थान नगर पालिका अधीनियम के अनुसार मलजल को किसी अन्य तरल पदार्थ अथवा किसी दुर्गन्धपूर्ण वस्तु को खुले स्थान में बहाना और निकालना कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। शहर के जिन क्षेत्रों में सीवर की सुविधा उपलब्घ है वहां भवन स्वामी को सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य है। अवैध रूप से सीवर कनेक्शन लेना भी अपराध है। सीवर कनेक्शन लेकर स्वच्छ अजमेर के निर्माण में समस्त नगरवासियों का सहयोग आवश्यक है। इसका उलंघन करने पर 5 हजार रूपए का जुर्माना किया जा सकता है। सीवर कनेक्शन लेने वालों से यूजर चार्जेज भी लिया जाएगा। जुर्माना एवं यूजर चार्जेज पानी के बिल के साथ जुड़कर आएगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अन्तर्गत जिले के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार क्वालिटी कांउसिल आॅफ इण्डिया दल के द्वारा शीघ्र निरीक्षण करवाया जाकर खुले में शौच से मुक्त का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाना संस्था प्रदान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाएगी।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबु सूफियान चौहान, नगर निगम उपायुक्त ज्योति ककवानी,  अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जय प्रकाश नारायण एवं जिला भामाशाह पुष्पा सिंह सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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