आखिरकार मिल ही गई सलमान खान को जमानत, आज शाम तक आएंगे जेल से बाहर
जोधपुर। जोधपुर के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान को आज आखिरकार जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सलमान आज ही शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। इस मामले सलमान को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आज सलमान को जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने तक सलमान करीब 48 घंटे से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।
सलमान की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर उनकी जमानत को मंजूरी दे दी। उन्हें 25 हजार के 2 बॉन्ड भरने होंगे और वह देश कोर्ट के आदेश के बिना नहीं छोड़कर जा सकते। सलमान को 7 मई को फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बाद माना जा रहा है कि सलमान खान आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे।
इस मामले में सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे, उन्हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।'
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया। सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा। वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर क्रमबद्ध था, जिसे बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया।
गौरतलब है कि जोधपुर के कांकाणी में अक्टूबर 1998 में हुए काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 20 साल के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों में शामिल सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी ओर से जमानत के लिए अपील की गई थी।
सलमान की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर उनकी जमानत को मंजूरी दे दी। उन्हें 25 हजार के 2 बॉन्ड भरने होंगे और वह देश कोर्ट के आदेश के बिना नहीं छोड़कर जा सकते। सलमान को 7 मई को फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बाद माना जा रहा है कि सलमान खान आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे।
इस मामले में सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया। सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे, उन्हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।'
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया। सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा। वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर क्रमबद्ध था, जिसे बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया।
गौरतलब है कि जोधपुर के कांकाणी में अक्टूबर 1998 में हुए काला हिरण शिकार मामले में सलमान को 20 साल के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों में शामिल सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी ओर से जमानत के लिए अपील की गई थी।

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