गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
अजमेर। जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर से व्यावसायिक सिलेंडर वाहनों के सिलेंडर में रिफलिंग करने के अवैध कार्य के विरूद्ध विशेष अभियान चलाए। इस कार्य में पूर्ण रूप से सतर्कता रखते हुए प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करावें ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न हो पाए।
उन्होंने बताया कि गत् 16 फरवरी को ब्यावर शहर में कुमावत भवन में ब्लास्ट से हुई दुर्घटना के संबंध में प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में अवैध रूप से रिफलिंग करने के दौरान रिसाव व ब्लास्ट होने की जानकारी प्राप्त हुई। गैस रिफलिंग का कार्य अवैध रूप से किए जाने के कारण जिले में अन्य गम्भीर घटना भी कारित हो सकती है, जिससे जन हानि होने की भी प्रबल संभावना है। ऎसे में घरेलू गैस सिलेंडर से व्यवसायिक/अन्य सिलेंडर मे हो रहे अवैध रिफलिंग के कार्य को एक सघन अभियान चलाकर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने उपखंड क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग के कार्य को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस एवं नगर परिषद/पालिका व रसद विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक दल बना सघन अभियान की कार्यवाही सम्पादित करें।
उन्होंने बताया कि गत् 16 फरवरी को ब्यावर शहर में कुमावत भवन में ब्लास्ट से हुई दुर्घटना के संबंध में प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में अवैध रूप से रिफलिंग करने के दौरान रिसाव व ब्लास्ट होने की जानकारी प्राप्त हुई। गैस रिफलिंग का कार्य अवैध रूप से किए जाने के कारण जिले में अन्य गम्भीर घटना भी कारित हो सकती है, जिससे जन हानि होने की भी प्रबल संभावना है। ऎसे में घरेलू गैस सिलेंडर से व्यवसायिक/अन्य सिलेंडर मे हो रहे अवैध रिफलिंग के कार्य को एक सघन अभियान चलाकर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने उपखंड क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग के कार्य को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस एवं नगर परिषद/पालिका व रसद विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक दल बना सघन अभियान की कार्यवाही सम्पादित करें।

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