GST के बाद क्या हुआ है महंगा और क्या हुआ सस्ता, एक नजर में देखिए पूरी लिस्ट
30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि से देशभर मे जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी की लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी को एक नया नाम देते हुए जीएसटी को गुड्स एवं सिम्पल टैक्स की संज्ञा दी थी। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद देशभर में कई चीजों के दामों में बदलाव भी हुआ है, जिसमें कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं तो कुछ चीजों के दामों में गिरावट भी हुई है। आइए, एक नजर में देखते हैं जीएसटी लागू होने के बाद क्या हुआ है सस्ता क्या किसके दामों में हुआ है इजाफा।
देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में हम आपके मन में उठ रहे सवालों को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि अब आपको किस चीज पर कितना टैक्स देना होगा। जीएसटी में टैक्स के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब बनाए गए हैं, जिनकी पूरी सूची इस प्रकार से है...
पहला स्लैब 0%
जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं को टैक्स मुक्त किया गया है, जिससे इनके दामों पर कोई विशेष अन्तर नहीं आएगा, बल्कि सही मायनों में इन्हें सस्ता होना कहा जा सकता है। ऐसी वस्तुओं में अनाज, दूध, नमक जैसी दैनिक जरूरतों में शुमार होने वाली कई चीजें शामिल हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
दूसरा स्लैब 5%
जीएसटी के दूसरे स्लैब यानि कि 5% वाले स्लैब में टैक्स के दायरे में आने वाली चीजों में चीनी, चाय पत्ती, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते-चप्पल को शामिल किया गया है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
तीसरा स्लैब 12%
जीएसटी के तीसरे में यानि कि 12% वाले स्लैब के दायरे में आने वाली वस्तुओं में मक्खन, घी, मोबाइल जैसी चीजों को शुमार किया गया है। इनमें से कुछ चीजें सस्ती हुई है तो कुछ के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 12% टैक्स का भुगतान करना होगा।
चौथा स्लैब 18%
जीसटी के चौथे स्लैब यालि कि 18% वाली कैटेगरी में आने वाली चीजों में साबुन, टूथपेस्ट, तेल, कंप्यूटर समेत दैनिक जरूरत की कई चीजों को शामिल किया गया है। इस कैटगरी में आने वाली ज्यादातर चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 18% टैक्स देना होगा।
पांचवां स्लैब 28%
जीएसटी के आखिरी स्लैब में 28% वाला स्लैब् रखा गया है। इस कैटेगिरी में टैक्स दायरे में विलासिता से जुड़ी अधिकांश चीजों को शामिल किया गया है। दनमें महंगे होटल, महंगी गाड़ियों पर 28 फीसटी की दर से जीएसटी लगेगा।
जीएसटी के बाद ये हुए हैं महंगे :
इन चीजों के दामों में आनी है गिरावट :
कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे इनके दामों को कोई बदलाव नहीं होगा। इस कैटेगिरी में आने वाली चीजों में पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब, ऐविएशन फ्यूल, रियल इस्टेट जैसी चीजें शामिल हैं। इन पर राज्य अपनी मर्जी से पहले की तरह ही टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में साफ है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है, वो अंतर अभी भी बना रहेगा।
देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में हम आपके मन में उठ रहे सवालों को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि अब आपको किस चीज पर कितना टैक्स देना होगा। जीएसटी में टैक्स के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब बनाए गए हैं, जिनकी पूरी सूची इस प्रकार से है...
पहला स्लैब 0%
जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं को टैक्स मुक्त किया गया है, जिससे इनके दामों पर कोई विशेष अन्तर नहीं आएगा, बल्कि सही मायनों में इन्हें सस्ता होना कहा जा सकता है। ऐसी वस्तुओं में अनाज, दूध, नमक जैसी दैनिक जरूरतों में शुमार होने वाली कई चीजें शामिल हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
दूसरा स्लैब 5%
जीएसटी के दूसरे स्लैब यानि कि 5% वाले स्लैब में टैक्स के दायरे में आने वाली चीजों में चीनी, चाय पत्ती, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते-चप्पल को शामिल किया गया है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
तीसरा स्लैब 12%
जीएसटी के तीसरे में यानि कि 12% वाले स्लैब के दायरे में आने वाली वस्तुओं में मक्खन, घी, मोबाइल जैसी चीजों को शुमार किया गया है। इनमें से कुछ चीजें सस्ती हुई है तो कुछ के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 12% टैक्स का भुगतान करना होगा।
चौथा स्लैब 18%
जीसटी के चौथे स्लैब यालि कि 18% वाली कैटेगरी में आने वाली चीजों में साबुन, टूथपेस्ट, तेल, कंप्यूटर समेत दैनिक जरूरत की कई चीजों को शामिल किया गया है। इस कैटगरी में आने वाली ज्यादातर चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें से कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको 18% टैक्स देना होगा।
पांचवां स्लैब 28%
जीएसटी के आखिरी स्लैब में 28% वाला स्लैब् रखा गया है। इस कैटेगिरी में टैक्स दायरे में विलासिता से जुड़ी अधिकांश चीजों को शामिल किया गया है। दनमें महंगे होटल, महंगी गाड़ियों पर 28 फीसटी की दर से जीएसटी लगेगा।
जीएसटी के बाद ये हुए हैं महंगे :
- जीएसटी लागू होने के बाद देश के ज्यादात्तर हिस्सों में सोना महंगा हो सकता है। सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। इन दरों को ध्यान में रखते हुए सोना और स्वर्ण आभूषणों पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है।
- जीएसटी के आज से लागू होने पर ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा प्रीमियम भुगतानों और क्रेडिट कार्ड के बिलों पर थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी क्योंकि यह सभी सेवाएं जीएसटी की 18% दर के दायरे में आएंगी जिन पर अभी 15% की दर से कर लगता है।
- जीएसटी लागू होने के बाद रेस्तरां में खाना महंगा हो जाएगा। लेकिन 75 लाख रुपये से कम के सालाना टर्नओवर वाले रेस्तरां पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगना है। इसका मतलब है कि यहां भोजन करना पहले से थोड़ा सस्ता होगा।
- मोबाइल फोन बिल बढ़ने का अनुमान है और प्रीपेड ग्राहकों को रिचार्ज करने पर अपेक्षाकृत कम टॉकटाइम मिलेगा। दूरसंचार सेवाओं पर वर्तमान 15% के बजाय 18% की कर श्रेणी में आयेंगी।
- शैंपू, परफ्यूम और मेकअप के उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि इस पर अब तक 22 फीसदी टैक्स लगता था।
- फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी के टिकट थोड़े महंगे होने जा रहे हैं। उपनगरीय रेल सेवाओं के फर्स्ट क्लास टिकट पर भी थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
- जीएसटी लागू होने के बाद सभी कारों पर 28 फीसदी का टैक्स, छोटी कारों पर एक फीसदी का सेस तो एसयूवी और अन्य लग्जरी कारों पर 15 फीसदी तक का सेस।
- जीएसटी के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा। GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है। यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा।
इन चीजों के दामों में आनी है गिरावट :
- दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, मीट, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।
- 500 रुपये से कम के फुटवियर पर 5 पर्सेंट जीएसटी, जबकि पहले 500 रुपये तक के चप्पल जूतों पर 9.5 फीसदी लगता था।
- 1,000 रुपये से कम कीमत के रेडिमेड कपड़ों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
- प्रोसेस्ड फूड, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर टैक्स की दर 18 फीसदी होगी जो पहले 22 फीसदी थी।
- चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसदी है।
- इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा सस्ती हो जाएगी। इकनॉमी श्रेणी के किराये के लिए जीएसटी दर पांच फीसदी तय की गई है अभी यह छह फीसदी है।
- जीएसटी के तहत उबर और ओला जैसी एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों से टैक्सी की बुकिंग करना सस्ता हो जाएगा।
- स्मार्टफोन भी सस्ता हो जाएगा। इन पर अभी 13.5 फीसदी टैक्स लगता है। इन पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव है।
- जीएसटी आने के बाद कोयला सस्ता हो जाएगा।
- हेयर ऑयल और साबुन भी होगा सस्ता।
- जीएसटी में दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी क्योंकि इन पर अभी 14 प्रतिशत टैक्स लग रहा है जो घटकर 12 प्रतिशत रह जाएगा।
कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे इनके दामों को कोई बदलाव नहीं होगा। इस कैटेगिरी में आने वाली चीजों में पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब, ऐविएशन फ्यूल, रियल इस्टेट जैसी चीजें शामिल हैं। इन पर राज्य अपनी मर्जी से पहले की तरह ही टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में साफ है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है, वो अंतर अभी भी बना रहेगा।

No comments