18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा मतदाताओं के पंजीकरण में सहयोग करें सभी विभाग
अजमेर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत युवा मतदाताओं का पंजीकरण जारी है। जिला निर्वाचन विभाग ने शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सभी विभागों से इस अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि पंजीकरण के लिए शिविरों का आयोजन 15 जुलाई तक किया जाएगा। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पात्रा व्यक्तियों से विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने, मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची तैयार करने का कार्य 16 से 31 जुलाई के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई एवं 23 जुलाई रविवार अभियान की विशेष तिथियां रहेगी तथा 22 जुलाई शनिवार को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन तथा विभिन्न आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है एवं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज नही है। वे प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में पंजीकृत किसी प्रविष्ठि में संशोधन करवाने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में तथा एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी भाग संख्या बदल कर दूसरी भाग संख्या मतदाता निवास करने लग गया है तो प्रारूप 8 क में आवेदन करना होगा। उन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सभी विभागों का आह्वान किया कि इस अभियान में सहयोग करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव गोयल ने बताया कि पंजीकरण के लिए शिविरों का आयोजन 15 जुलाई तक किया जाएगा। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पात्रा व्यक्तियों से विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने, मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची तैयार करने का कार्य 16 से 31 जुलाई के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई एवं 23 जुलाई रविवार अभियान की विशेष तिथियां रहेगी तथा 22 जुलाई शनिवार को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन तथा विभिन्न आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है एवं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज नही है। वे प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में पंजीकृत किसी प्रविष्ठि में संशोधन करवाने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में तथा एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी भाग संख्या बदल कर दूसरी भाग संख्या मतदाता निवास करने लग गया है तो प्रारूप 8 क में आवेदन करना होगा। उन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सभी विभागों का आह्वान किया कि इस अभियान में सहयोग करें।
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